ITR Filing 2024 Deadline End : आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 सुनिश्चित की गई थी और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज आपके पास आईटीआर भरने का आखिरी मौका खत्म हो गया है अगर आपने भी अभी तक अपने ITR Filing Process को पूरा नहीं किया है तो जल्द आईटीआर दाखिल कर ले नहीं तो इस छोटी सी चुक के कारण आपको बड़ा जुर्माना और जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं ।
Deadline खत्म अब लगेगा तगड़ा जुर्माना
आयकर विभाग (income tax Department) की ओर से अपने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए समय सीमा सुनिश्चित की गई थी वही आज आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है और अभी भी कई ऐसे टैक्सपेयर्स बाकी होंगे जिन्होंने अपना आइटीआर अभी तक दाखिल नहीं किया होगा अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने अपना ITR अभी तक नहीं भरा है तो सतर्क हो जाए क्योंकि अगर आप अपने इत्र को फाइल करने में अभी और अधिक देर लगाएगी तो आपको इंटरेस्ट पर 50% से लेकर 200% तक का जुर्माना अदा करना होगा और और केवल इतना ही नहीं आयकर विभाग के नियमों के अनुसार ITR न भरने पर जेल की हवा लेने का भी मौका आपको मिल सकता है ।
ITR late Fine :
अब कई टैक्स पेयर्स के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर अगर हम अपने ITR को डेडलाइन के बाद जमा करते हैं तो आखिर हमें कितना जुर्माना अदा करना होगा तो निश्चित होकर हमारे आगे की खबर को पढ़िए क्योंकि इसमें हम आपको पेनल्टी संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं :-
- अगर आप अपने टैक्स को डेडलाइन के बाद भरते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको अपने टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट के साथ-साथ ₹5000 का जुर्माना अदा करना होगा।
- हालांकि आयकर विभाग का कहना है कि अगर टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2024 तक टैक्स नहीं भरते हैं तो टैक्सपेयर्स को नोटिस जारी की जाएगी और इसके साथ ही साथ उन्हें उनके ITR पर 50 से 200 फ़ीसदी पेनल्टी अदा करनी होगी ।
वर्ष 2023-24 ITR का आंकड़ा :-
मंगलवार को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने FY2023-24 में टैक्स के आंकड़ों की जानकारी को शेयर करते हुए कहा है कि इस वर्ष ITR के लिए लगभग 6 करोड़ आईटीआर रिटन दाखिल किए गए हैं , वहीं अगर पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात की जाए तो 8.61 करोड़ आईटीआर दाखिल किया गया था ।
70% टैक्सपेयर्स ने चुना New Tax Regime :-
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पोस्ट बजट सेशन को संबोधित करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस बात की आशंका थी कि टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रिज्यूम की ओर शिफ्ट होंगे कि नहीं परंतु आंकड़ों के अनुसार यह साबित हो गया है कि भरे गए आंकड़ों में 70% टैक्सपेयर्स ने New Tax Regime के तहत आइटीआर भर है ।
अंतिम तारीख बढ़ाने की कोई आशंका नहीं
अगर आप इस विचार पर बैठे हैं कि अगली बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख को आयकर विभाग की ओर से बढ़ा दिया जाएगा तो आप गलतफहमी में है क्योंकि इस बार आईटीआई फीलिंग की अंतिम तारीख पूरी तरह से 31 जुलाई सुनिश्चित कर दी गई है और आगे बढ़ाने की कोई आशंका नहीं है इसलिए अगर आप जुर्माना से बचना चाहते हैं तो आज ही अपने आईटीआर भरने के कार्य को समाप्त करें ।